
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) एक बड़े अनुशासनहीनता और राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के मामले में कांस्टेबल मुनिर अहमद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मुनिर अहमद ने पाकिस्तान की नागरिक मैनल खान से शादी करने के लिए विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही उन्होंने 24 मई 2024 को WhatsApp वीडियो कॉल के जरिए निकाह कर लिया।
बिना अनुमति शादी से मचा बवाल
CRPF की रिपोर्ट के मुताबिक, मुनिर अहमद फिलहाल 41वीं बटालियन में तैनात हैं और उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए विभाग को बिना सूचित किए शादी कर ली। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। जम्मू-कश्मीर ज़ोन ने इस शादी की अनुमति न देने की सिफारिश की थी और इसे नीति स्तर पर निर्णय लेने योग्य मामला बताया था।
वीज़ा उल्लंघन और भ्रामक जानकारी
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मैनल खान वाघा बॉर्डर से भारत आई थीं और उनका टूरिस्ट वीजा 22 मार्च 2025 तक वैध था, लेकिन मुनिर अहमद ने यह जानकारी विभाग को नहीं दी कि उनकी पत्नी अभी भी भारत में रह रही है। इतना ही नहीं, मुनिर ने अदालत में यह झूठा दावा भी किया कि उन्होंने CRPF को अपनी शादी के बारे में सूचित कर दिया था, जबकि विभाग की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई थी।
डिजिटल शादी की वैधता पर सवाल
WhatsApp कॉल के माध्यम से शादी करना न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानूनी वैधता और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी गंभीर चिंता का विषय है। इस बीच, हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और केंद्र सरकार द्वारा सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने के निर्देशों के बीच मैनल खान को वाघा बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा था, लेकिन जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को 10 दिन की स्टे दे दी।
नियम उल्लंघन और कार्रवाई की तैयारी
CRPF ने स्पष्ट किया है कि मुनिर अहमद ने CCS (Conduct) Rules, 1964 के नियम 21(3) का उल्लंघन किया है, और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे मामलों में जल्द ही नीति बनाने की जरूरत बताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें।