
मुंबई की विशेष अदालत ने 16 साल पुराने एक मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया है। यह मामला 2008 का है, जब एक बिल्डर पर गोलीबारी की गई थी। शुक्रवार को अदालत ने 67 वर्षीय गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकलजे, जिसे छोटा राजन के नाम से जाना जाता है, को इस मामले में निर्दोष करार दिया। छोटा राजन पर व्यवसायी और डेवलपर धर्मराज सिंह उर्फ बच्ची सिंह की हत्या के प्रयास का आरोप था। आरोप था कि राजन के गिरोह ने धर्मराज पर गोलीबारी की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ छोटा राजन
फिलहाल छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है और शुक्रवार को उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। यह मामला 2008 में मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। छोटा राजन पर आरोप था कि उसके गिरोह के चार सदस्यों ने इस हमले को अंजाम दिया और इसमें राजन की मुख्य भूमिका थी।
पत्रकार और व्यवसायी की हत्या मामले में काट रहा है सजा
छोटा राजन वर्तमान में 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या और 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। 2008 में व्यापारी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राजन के चार कथित सहयोगियों, कमर रशीद उर्फ मोनू, परवेज अख्तर, अनीस खान और असगर खान पर भी आरोप लगे थे।
2010 में इनमें से तीन आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि सबूतों के अभाव में चौथे आरोपी असगर खान को बरी कर दिया गया था। अब, 16 साल बाद, अदालत ने छोटा राजन को भी इस मामले में बरी कर दिया है।