
कोलकाता आरजी कर अस्पताल रेप-मर्डर केस: मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी करार, पीड़िता के पिता ने जताया न्यायालय पर विश्वास
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में आज सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। फैसले के बाद, पीड़िता के पिता की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अदालत के निर्णय पर भरोसा जताते हुए कहा कि, “इस फैसले ने हमारे न्याय पर विश्वास को और मजबूत किया है।”

सोमवार को होगी सजा की घोषणा
कोर्ट ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया। अब सोमवार को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इस हाई-प्रोफाइल केस का बंद कमरे में मुकदमा 12 नवंबर को शुरू हुआ था और 9 जनवरी को समाप्त हुआ। मुकदमे के दौरान कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई।

मामले का इतिहास और संजय रॉय की गिरफ्तारी
यह मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के संगोष्ठी कक्ष में एक महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी थी। पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। हालांकि, संजय रॉय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।
सीबीआई ने की कठोर सजा की मांग
इस केस में सीबीआई ने आरोपी के लिए कठोरतम सजा की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि, “यह अपराध न केवल पीड़िता के परिवार के लिए एक त्रासदी है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना है।”
पीड़िता के परिवार ने यह दावा किया कि इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे। उन्होंने मामले की और अधिक गहन जांच की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दायर किया है।
कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा
इस घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए। घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों और नागरिकों को चिंता में डाल दिया।
न्यायालय परिसर में भारी भीड़
सजा की घोषणा से पहले सियालदह कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक और नागरिक जुटे। शनिवार की सुबह आमतौर पर हलचल भरा रहने वाला अदालत परिसर तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में था।