IPS Sanjiv Bhatt

गुजरात के पोरबंदर में एक अदालत ने 1997 के हिरासत में प्रताड़ना के मामले में पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) मुकेश पांड्या ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “आरोपी को आईपीसी की धारा 326, 330 और 34 के तहत अपराधों के लिए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में धारा 248 (1) सीआरपीसी के तहत बरी किया जाता है। चूंकि आरोपी जेल में है, इसलिए आगे की अपील तक जमानत देने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।”

संजीव भट्ट पर आरोप था कि उन्होंने 1997 में गुजरात में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर रहते हुए आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 330 (स्वीकारोक्ति प्राप्त करने या संपत्ति वापस करने के लिए चोट पहुंचाना), और धारा 34 (सामान्य उद्देश्य से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य) के तहत अपराध किए थे।

हालांकि, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि शिकायतकर्ता को अपराध स्वीकार करने के लिए धमकाया गया था या खतरनाक हथियारों का उपयोग कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि भट्ट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी, जो उस समय एक सार्वजनिक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, प्राप्त नहीं की गई थी।

संजीव भट्ट को 2019 में एक अलग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 1990 में हिरासत में हुई मौत से जुड़ा था। जामनगर की एक सत्र अदालत ने उन्हें उस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार पाया, जिसे 1989 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस हिरासत में रखा गया था।

भट्ट वर्तमान में एक अन्य मामले में भी 20 साल की सजा काट रहे हैं, जिसमें गुजरात के बनासकांठा जिले की एक सत्र अदालत ने उन्हें मादक पदार्थों (NDPS एक्ट) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

हालांकि, 1997 के हिरासत में प्रताड़ना के मामले में पोरबंदर की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।

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